कुछ बातें आधारभूत रूप से असंभव हैं। जैसे राजनीति में अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति का टिक पाना। लगभग 4% लोग ही बुद्धिमान, अच्छे व राजनीति से दूर होते हैं और बाकी के लोग अपने जैसा नेता चुनते हैं। 😂 असल में, कम बुद्धिमान लोगों को ही दूसरों की ज्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए राजनीति का जन्म हुआ। बुद्धिमान लोग हमेशा कम मेहनत वाले अपने कामो में लगे रहे और कम बुद्धि वाले लोग किसी न किसी धूर्त की सेवा करने में लगे रहे। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जो व्यक्ति अपना नुकसान कर ले, उसे ही लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन साथ ही उसे मूर्ख भी बोल कर उसका शोषण भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो मूर्ख नहीं होता, धूर्त होता है, वही नेता बन पाता है और फिर अच्छे (मूर्ख) लोगों का शोषण शुरू कर देता है। 😂 राजनीति बुरी नहीं है, अगर इसे कम्प्यूटर चलाये। समस्या इंसान की धूर्तता, शासन करने की हवस, लालच, नफ़रत, और घमंड है। जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसान का अस्तित्व ही इस बुराई के साथ है। इसीलिए अपनी अलग दुनिया बसाओ, आम जनजीवन से जितना दूर रह सकते हो, रहो। जीवन मे कुछ अच्छा और मनोरंजक करो। लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो
लोग चिकनी योनि को ढीला समझ लेते हैं और सूखी को टाइट। इससे ही वहम बना कि बड़ा है तो बेहतर है। जबकि बड़ा है तो और समस्या है, सूखी योनि के साथ। जिसे अनुभव होता है उसकी योनि कामसुख की आशा में जल्दी चिकनी हो जाती है और जिसे अनुभव नहीं उसकी सूखी रहती है। इसीलिए कसी/छोटी होने का वहम होता है।
जबकि छोटी योनि सिर्फ अवयस्क बच्ची की ही होती है जिसमें बड़ा शिश्न घुसने से वह फट सकती है और रक्त बहने से मृत्यु भी हो जाती है। भारत में पहले 9 साल की उम्र में माहवारी आते ही बड़ी उम्र के पुरुष सम्भोग करते थे बच्चियों से और जब एक-एक करके योनि फटने से मौत होने लगी उनकी, तो कानून बनाया गया कि 13 साल से कम की लड़की से सेक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें भी मौत हो गई, तो यह आयु बढ़ कर 15 हुई। यह बाद में 16 हुई लेकिन इसे पुनः बदल कर 18 कर दिया गया।
आज भी इसीलिए यदि चुपके से विवाह हो गया है तो 15 साल की लड़की के साथ सम्भोग कानूनन मान्य है। जबकि बता कर करना है तो यह आयु 18 और 21 होनी चाहिए। यह कानून भी भ्रमित करते हैं। क्योंकि अवयस्क के बाल विवाह को चुपके से करने की मान्यता दे रहा है, यह कानून। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी 15 वर्ष की आयु में लड़की के विवाह को जायज कहता है।
लड़की 18 साल की आयु में भी पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकती जबकि लड़का 21 में शायद ही आत्मनिर्भर हो सकता है। इसीलिए अब बहस चल रही है कि दोनों की ही विवाह योग्य आयु बढा कर 25 वर्ष की जाए। जबकि सम्भोग की 18 वर्ष ही निर्धारित रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अमानवीय सोच वाले कानून पर भी रोक लगेगी। ~ Shubhanshu 2021©
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